प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) 2026
नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण और मार्जिन मनी सब्सिडी
विनिर्माण में ₹50 लाख तक • सेवा/व्यवसाय में ₹20 लाख तक
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) क्या है?
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister’s Employment Generation Programme – PMEGP) भारत सरकार की एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।
योजना का राष्ट्रीय स्तर पर नोडल कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर KVIC निदेशालय, KVIB, जिला उद्योग केंद्र (DIC) और बैंक आदि योजना के कार्यान्वयन में शामिल होते हैं।
PMEGP में कितने रुपये तक की परियोजना लगा सकते हैं?
| क्षेत्र | अधिकतम परियोजना लागत |
|---|---|
| विनिर्माण (Manufacturing) | ₹50 लाख तक |
| व्यवसाय/सेवा (Business/Service) | ₹20 लाख तक |
यदि परियोजना लागत निर्धारित सीमा से अधिक होती है, तो अतिरिक्त राशि बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है, लेकिन योजना के तहत निर्धारित सीमा से अधिक हिस्से पर सरकारी मार्जिन मनी सब्सिडी नहीं मिलती।
PMEGP में कितनी सब्सिडी मिलती है?
PMEGP में सरकारी सहायता को सामान्यतः Margin Money Subsidy के रूप में दिया जाता है। सब्सिडी परियोजना लागत, आवेदक की श्रेणी और परियोजना के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में होने के आधार पर अलग होती है।
| लाभार्थी श्रेणी | ग्रामीण क्षेत्र | शहरी क्षेत्र | अपना योगदान |
|---|---|---|---|
| सामान्य वर्ग | 25% | 15% | 10% |
| विशेष वर्ग | 35% | 25% | 5% |
विशेष श्रेणी में योजना के अनुसार SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग तथा कुछ अधिसूचित क्षेत्र/श्रेणियां शामिल हैं।
🏭 Manufacturing Unit
उत्पादन या विनिर्माण से संबंधित पात्र नई माइक्रो यूनिट PMEGP के तहत परियोजना स्थापित कर सकती है।
🛠️ Service / Business
पात्र सेवा और व्यवसाय आधारित नई माइक्रो यूनिट के लिए परियोजना लागत की सीमा ₹20 लाख तक है।
🏡 ग्रामीण क्षेत्र
पात्रता के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के लिए 25% और विशेष श्रेणी के लिए 35% मार्जिन मनी सब्सिडी है।
🏙️ शहरी क्षेत्र
शहरी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के लिए 15% और विशेष श्रेणी के लिए 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है।
PMEGP के लिए पात्रता क्या है?
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- नई इकाई स्थापित करने के लिए PMEGP में सहायता हेतु कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है।
- ₹10 लाख से अधिक की विनिर्माण परियोजना के लिए कम से कम 8वीं कक्षा पास होना आवश्यक है।
- ₹5 लाख से अधिक की व्यवसाय/सेवा परियोजना के लिए भी कम से कम 8वीं कक्षा पास होना आवश्यक है।
- सहायता केवल PMEGP के तहत स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।
- एक परिवार से केवल एक व्यक्ति नई इकाई के लिए PMEGP सहायता प्राप्त कर सकता है।
PMEGP में कौन आवेदन कर सकता है?
योजना की पात्रता के अनुसार निम्न आवेदक/संस्थाएं पात्र हो सकती हैं:
- 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति
- स्वयं सहायता समूह (SHG), निर्धारित शर्तों के अनुसार
- Societies Registration Act के तहत पंजीकृत संस्थाएं
- Production Cooperative Societies
- Charitable Trusts
आवेदन और परियोजना की अंतिम पात्रता संबंधित योजना दिशानिर्देश तथा कार्यान्वयन एजेंसी/बैंक द्वारा जांच के बाद तय होती है।
PMEGP से कौन-कौन से व्यवसाय शुरू कर सकते हैं?
PMEGP का उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना है। पात्र गतिविधियां योजना के दिशा-निर्देशों और लागू Negative List के अधीन होती हैं।
| व्यवसाय का प्रकार | उदाहरण |
|---|---|
| विनिर्माण | छोटी उत्पादन/मैन्युफैक्चरिंग यूनिट |
| फूड प्रोसेसिंग | पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां |
| सर्विस | विभिन्न पात्र सेवा आधारित व्यवसाय |
| ट्रेडिंग | योजना के अंतर्गत अनुमत व्यापार गतिविधियां |
| परिवहन | योजना में अनुमत परिवहन गतिविधियां |
| ग्रामोद्योग | पात्र Village Industries गतिविधियां |
किसी विशेष व्यवसाय को आवेदन करने से पहले PMEGP की Negative List और वर्तमान दिशा-निर्देश जरूर जांचें।
PMEGP आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन के समय सामान्यतः निम्न जानकारी/दस्तावेज की आवश्यकता हो सकती है:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, जहां लागू हो
- जाति/श्रेणी प्रमाणपत्र, जहां लागू हो
- विशेष श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्र, जहां लागू हो
- परियोजना रिपोर्ट
- बैंक खाते से संबंधित जानकारी
- व्यवसाय/परियोजना से संबंधित अन्य दस्तावेज
बैंक या संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकती है।
PMEGP Online Apply कैसे करें?
- Step 1: PMEGP के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं।
- Step 2: New Application / Apply Online विकल्प चुनें।
- Step 3: अपना व्यक्तिगत विवरण, आधार और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- Step 4: अपनी परियोजना और व्यवसाय से संबंधित जानकारी भरें।
- Step 5: Project Cost में Capital Expenditure और Working Capital की जानकारी भरें।
- Step 6: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- Step 7: आवेदन को Submit करें और Application ID सुरक्षित रखें।
- Step 8: आवेदन की जांच/प्रक्रिया के बाद संबंधित बैंक द्वारा ऋण और परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाएगा।
PMEGP आवेदन के बाद क्या होता है?
PMEGP आवेदन जमा करने के बाद संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी और बैंक योजना के नियमों के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया करते हैं।
- आवेदन की प्रारंभिक जांच
- परियोजना की जांच
- बैंक द्वारा क्रेडिट मूल्यांकन
- ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया
- अपना योगदान जमा करना
- ऋण का वितरण
- मार्जिन मनी सब्सिडी से संबंधित प्रक्रिया
- इकाई की स्थापना और निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया
PMEGP में खुद कितना पैसा लगाना पड़ता है?
| श्रेणी | लाभार्थी का अपना योगदान |
|---|---|
| सामान्य श्रेणी | 10% |
| विशेष श्रेणी | 5% |
शेष राशि बैंक ऋण और योजना के अंतर्गत लागू मार्जिन मनी सब्सिडी की व्यवस्था के अनुसार होती है।
उदाहरण: ₹10 लाख की परियोजना
मान लीजिए किसी पात्र आवेदक की परियोजना लागत ₹10 लाख है। सब्सिडी की गणना उसकी श्रेणी और परियोजना के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के अनुसार होगी।
उदाहरण के लिए सामान्य श्रेणी के ग्रामीण क्षेत्र में लागू दर 25% होने पर Margin Money Subsidy की गणना परियोजना लागत के निर्धारित प्रतिशत के अनुसार की जाएगी।
यह केवल समझाने के लिए उदाहरण है। वास्तविक बैंक वित्त, सब्सिडी समायोजन और भुगतान प्रक्रिया परियोजना तथा लागू नियमों के अनुसार होगी।
PMEGP में Udyam Registration जरूरी है?
PMEGP के वर्तमान पोर्टल के अनुसार नई PMEGP इकाइयों का Udyam Portal पर पंजीकरण अनिवार्य है। यह पंजीकरण इकाई के Physical Verification और Margin Money Adjustment से पहले आवश्यक है।
क्या पुराने व्यवसाय को PMEGP से लाभ मिलेगा?
नई इकाई के लिए PMEGP सहायता केवल नई परियोजनाओं के लिए है। पहले से चल रही इकाइयां सामान्य नई-इकाई सहायता के लिए पात्र नहीं होतीं, यदि वे योजना की निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करतीं।
हालांकि PMEGP/MUDRA से वित्तपोषित पात्र मौजूदा इकाइयों के Upgradation के लिए 2nd Loan का प्रावधान भी है।
इसके लिए पहली ऋण राशि निर्धारित समय में चुकाई गई होनी चाहिए और अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करनी होती हैं।
PMEGP 2nd Loan से कितना लाभ मिल सकता है?
| क्षेत्र | अधिकतम परियोजना लागत | Margin Money Subsidy |
|---|---|---|
| Manufacturing Upgradation | ₹1 करोड़ तक | 15% तक |
| Business / Service Upgradation | ₹25 लाख तक | 15% तक |
पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए कुछ मामलों में 20% की विशेष दर लागू हो सकती है। 2nd Loan के लिए पात्रता और अन्य शर्तें PMEGP दिशानिर्देशों के अनुसार होती हैं।
PMEGP योजना के मुख्य उद्देश्य
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना।
- नए स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता देना।
- पारंपरिक कारीगरों को आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर देना।
- छोटे उद्यमों के माध्यम से आय बढ़ाने में सहायता करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार के लिए होने वाले पलायन को कम करने में योगदान देना।
PMEGP 2026: एक नजर में
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) |
| योजना का उद्देश्य | स्वरोजगार और रोजगार के लिए नई माइक्रो यूनिट स्थापित करना |
| Manufacturing Project | ₹50 लाख तक |
| Business/Service Project | ₹20 लाख तक |
| General Subsidy | ग्रामीण 25%, शहरी 15% |
| Special Category Subsidy | ग्रामीण 35%, शहरी 25% |
| General Own Contribution | 10% |
| Special Category Own Contribution | 5% |
| न्यूनतम आयु | 18 वर्ष से अधिक |
| नोडल एजेंसी | KVIC |
PMEGP FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है जिसका उद्देश्य नई माइक्रो यूनिट स्थापित करके रोजगार और स्वरोजगार पैदा करना है।
नई परियोजनाओं के लिए योजना के अंतर्गत अधिकतम परियोजना लागत Manufacturing में ₹50 लाख और Business/Service में ₹20 लाख है।
सामान्य श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25% और शहरी क्षेत्र के लिए 15% Margin Money Subsidy है। विशेष श्रेणी में यह ग्रामीण क्षेत्र में 35% और शहरी क्षेत्र में 25% है।
आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
₹10 लाख से अधिक की Manufacturing परियोजना और ₹5 लाख से अधिक की Business/Service परियोजना के लिए कम से कम 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है।
सामान्य श्रेणी में परियोजना लागत का 10% और विशेष श्रेणी में 5% अपना योगदान निर्धारित है।
हां, PMEGP के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
नई PMEGP इकाइयों के लिए Udyam Portal पर Registration अनिवार्य है।
नई इकाई के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को PMEGP सहायता दी जाती है। परिवार में स्वयं, पति/पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं।
PMEGP/MUDRA की पात्र मौजूदा इकाइयों के विस्तार या अपग्रेडेशन के लिए योजना में Second Loan का प्रावधान है, जिसके लिए निर्धारित शर्तें पूरी करनी होती हैं।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जो नई माइक्रो यूनिट स्थापित करके स्वरोजगार या रोजगार के अवसर पैदा करना चाहते हैं।
वर्तमान योजना के अनुसार नई परियोजनाओं के लिए Manufacturing क्षेत्र में ₹50 लाख और Business/Service क्षेत्र में ₹20 लाख तक की परियोजना लागत स्वीकार्य है। पात्र लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र तथा श्रेणी के अनुसार Margin Money Subsidy भी मिल सकती है।
आवेदन करने से पहले अपनी परियोजना की व्यवहार्यता, बैंक की ऋण शर्तें और PMEGP के नवीनतम दिशा-निर्देश जरूर जांचें।
अस्वीकरण: यह जानकारी सरकारी PMEGP/MSME पोर्टल पर उपलब्ध योजना विवरण के आधार पर तैयार की गई है। ऋण स्वीकृति, ब्याज, दस्तावेज, परियोजना की पात्रता, सब्सिडी का समायोजन तथा अन्य शर्तें संबंधित बैंक और लागू सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित हो सकती हैं।