असंगठित कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना 2026
₹50,000 से ₹1 लाख तक सहायता, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन की पूरी जानकारी
📌 इस लेख में क्या जानेंगे?
🛡️ असंगठित कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना क्या है?
असंगठित कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना झारखंड श्रम विभाग की असंगठित श्रमिकों के लिए संचालित श्रमिक कल्याण योजनाओं में शामिल है।
इस योजना का उद्देश्य पात्र असंगठित श्रमिक की मृत्यु या दुर्घटना के कारण विकलांगता की स्थिति में निर्धारित नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
आधिकारिक श्रमाधान पोर्टल पर यह योजना असंगठित श्रमिक योजनाओं के अंतर्गत सूचीबद्ध है।
💰 योजना में कितनी सहायता मिलती है?
✅ असंगठित कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना की पात्रता
👷 कौन पात्र हो सकता है?
- लाभार्थी असंगठित श्रमिक होना चाहिए।
- श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- श्रमिक का झारखंड श्रम विभाग के श्रमाधान पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है।
- मृत्यु या दुर्घटना से संबंधित मामले में निर्धारित प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना चाहिए।
📄 जरूरी दस्तावेज
- आवेदन फॉर्म
- मृत्यु प्रमाण-पत्र
- विकलांगता प्रमाण-पत्र, जहां लागू हो
- दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
- दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में FIR की कॉपी
- अन्य सहायक दस्तावेज, यदि विभाग द्वारा मांगे जाएं
📝 असंगठित कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
योजना से संबंधित आवेदन झारखंड श्रम विभाग के श्रमाधान पोर्टल की असंगठित श्रमिक योजना सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है।
🔎 आवेदन का स्टेटस कैसे देखें?
आवेदन जमा करने के बाद श्रमाधान पोर्टल पर उपलब्ध श्रमिक/योजना संबंधी सुविधा के माध्यम से आवेदन की स्थिति जांची जा सकती है।
- श्रमाधान पोर्टल खोलें।
- असंगठित श्रमिक से संबंधित लॉगिन/आवेदन विकल्प पर जाएं।
- मांगी गई आवेदन संबंधी जानकारी दर्ज करें।
- अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति देखें।
📊 असंगठित कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना 2026: एक नजर में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | असंगठित कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना |
| राज्य | झारखंड |
| विभाग | श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग |
| लाभार्थी | पात्र असंगठित श्रमिक |
| आयु | 18 से 60 वर्ष |
| सहायता राशि | ₹50,000 से ₹1,00,000 तक |
| मुख्य दस्तावेज | आवेदन फॉर्म, मृत्यु/विकलांगता प्रमाण-पत्र |
| दुर्घटना से मृत्यु | पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट एवं FIR की कॉपी |
| आवेदन पोर्टल | श्रमाधान |
⚠️ महत्वपूर्ण बातें
- योजना असंगठित श्रमिकों के लिए सूचीबद्ध है।
- आधिकारिक पोर्टल पर आयु सीमा 18 से 60 वर्ष दी गई है।
- श्रमाधान पोर्टल पर श्रमिक का पंजीकरण आवश्यक है।
- मृत्यु या विकलांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र आवश्यक है।
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और FIR की कॉपी मांगी गई है।
- सहायता राशि ₹50,000 से ₹1,00,000 तक सूचीबद्ध है।
- आवेदन जमा करने से पहले दस्तावेजों की जानकारी जांच लें।
- भविष्य में राशि या पात्रता में बदलाव होने पर आधिकारिक पोर्टल की नवीनतम जानकारी मान्य होगी।
🌐 Official Source
योजना की वर्तमान राशि, पात्रता और दस्तावेज की जानकारी झारखंड सरकार के श्रमाधान पोर्टल पर उपलब्ध है।
❓ असंगठित कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना FAQ
1. असंगठित कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना क्या है?
यह झारखंड श्रम विभाग की योजना है, जिसके तहत पात्र असंगठित श्रमिक की मृत्यु या दुर्घटना से संबंधित स्थिति में निर्धारित प्रावधान के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है।
2. योजना में कितनी सहायता मिलती है?
आधिकारिक श्रमाधान पोर्टल के अनुसार सहायता राशि ₹50,000 से ₹1,00,000 तक है।
3. इस योजना के लिए आयु सीमा क्या है?
आधिकारिक पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के लिए आयु सीमा 18 से 60 वर्ष दी गई है।
4. योजना के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
आवेदन फॉर्म, मृत्यु/विकलांगता प्रमाण-पत्र और दुर्घटना से मृत्यु के मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तथा FIR की कॉपी आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं।
5. क्या श्रमिक का श्रमाधान पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है?
हां। झारखंड श्रम विभाग के अनुसार श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिक का श्रमाधान पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है।
6. दुर्घटना से मृत्यु होने पर कौन सा अतिरिक्त दस्तावेज चाहिए?
दुर्घटना से हुई मृत्यु के मामले में आधिकारिक योजना विवरण के अनुसार पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और FIR की कॉपी मांगी गई है।
7. यह योजना किस राज्य की है?
यह झारखंड सरकार के श्रम विभाग की असंगठित श्रमिकों के लिए योजना है।