अंत्येष्टि सहायता योजना 2026: सहायता राशि, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन
झारखंड श्रमिकों के लिए अंत्येष्टि सहायता योजना की पूरी जानकारी
📌 इस लेख में क्या जानेंगे?
🕯️ अंत्येष्टि सहायता योजना क्या है?
अंत्येष्टि सहायता योजना झारखंड श्रम विभाग की श्रमिक कल्याण योजनाओं में शामिल है। इसका उद्देश्य पात्र पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके नामित व्यक्ति या आश्रितों को अंत्येष्टि से संबंधित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
आधिकारिक श्रमाधान पोर्टल पर यह योजना निर्माण श्रमिक और असंगठित श्रमिक दोनों श्रेणियों में सूचीबद्ध है।
💰 अंत्येष्टि सहायता योजना में कितनी राशि मिलती है?
सहायता राशि श्रमिक की श्रेणी और लागू योजना प्रावधान के अनुसार निर्धारित होती है। आवेदन करने से पहले श्रमाधान पोर्टल पर अपने पंजीकरण और पात्रता की जानकारी जांचना उचित है।
✅ अंत्येष्टि सहायता योजना की पात्रता
निर्माण श्रमिक
- श्रमिक का संबंधित श्रम विभाग/श्रमाधान व्यवस्था में पंजीकरण होना आवश्यक है।
- श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके नामित व्यक्ति/आश्रित सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं।
असंगठित श्रमिक
- 18 से 60 वर्ष के पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिए योजना सूचीबद्ध है।
- मृतक सदस्य के नामित व्यक्ति या आश्रितों को सहायता दी जाती है।
आधिकारिक पोर्टल के अनुसार किसी भी श्रमिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक का झारखंड श्रम विभाग के श्रमाधान पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।
📄 अंत्येष्टि सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदन फॉर्म
- मृत्यु प्रमाण-पत्र
- सर्कल ऑफिसर द्वारा जारी आश्रित प्रमाण-पत्र
- अन्य सहायक दस्तावेज, यदि आवेदन प्रक्रिया में मांगे जाएं
📝 अंत्येष्टि सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
योजना से संबंधित आवेदन प्रक्रिया श्रम विभाग के श्रमाधान पोर्टल से जुड़ी है। आवेदन करते समय सही जानकारी और आवश्यक प्रमाण-पत्र उपलब्ध रखना जरूरी है।
🔎 अंत्येष्टि सहायता योजना का स्टेटस कैसे देखें?
आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को अपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए श्रमाधान पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित आवेदन/वर्कर स्टेटस सुविधा का उपयोग करना चाहिए।
- श्रमाधान पोर्टल खोलें।
- अपने श्रमिक लॉगिन/आवेदन से संबंधित विकल्प पर जाएं।
- आवेदन संख्या या मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
- आवेदन की वर्तमान स्थिति देखें।
📊 अंत्येष्टि सहायता योजना 2026: एक नजर में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | अंत्येष्टि सहायता योजना |
| राज्य | झारखंड |
| विभाग | श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग |
| निर्माण श्रमिक सहायता | ₹10,000 तक |
| असंगठित श्रमिक सहायता | ₹15,000 से ₹25,000 तक |
| लाभार्थी | मृतक सदस्य के नामित व्यक्ति/आश्रित |
| मुख्य दस्तावेज | मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं आश्रित प्रमाण-पत्र |
| आवेदन से संबंधित पोर्टल | श्रमाधान |
⚠️ महत्वपूर्ण बातें
- योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित श्रमिक का पंजीकरण महत्वपूर्ण है।
- निर्माण और असंगठित श्रमिकों के लिए सहायता राशि अलग-अलग सूचीबद्ध है।
- मृत्यु प्रमाण-पत्र आवश्यक दस्तावेजों में शामिल है।
- आश्रित के लिए सर्कल ऑफिसर द्वारा जारी आश्रित प्रमाण-पत्र मांगा जाता है।
- आवेदन जमा करने से पहले सभी दस्तावेजों की जानकारी जांच लें।
- किसी भी राशि या पात्रता में बदलाव के लिए आधिकारिक पोर्टल की नवीनतम जानकारी देखें।
🌐 Official Source
अंत्येष्टि सहायता योजना की राशि, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज की जानकारी झारखंड सरकार के श्रमाधान पोर्टल पर उपलब्ध है।
❓ अंत्येष्टि सहायता योजना FAQ
1. अंत्येष्टि सहायता योजना क्या है?
यह झारखंड श्रम विभाग की श्रमिक कल्याण योजना है, जिसके तहत पात्र पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके नामित व्यक्ति/आश्रितों को अंत्येष्टि सहायता दी जाती है।
2. अंत्येष्टि सहायता योजना में कितनी राशि मिलती है?
आधिकारिक पोर्टल के अनुसार निर्माण श्रमिकों के लिए ₹10,000 तक तथा असंगठित श्रमिकों के लिए ₹15,000 से ₹25,000 तक की सहायता सूचीबद्ध है।
3. अंत्येष्टि सहायता किसे मिलती है?
मृतक सदस्य के नामित व्यक्ति या आश्रितों को योजना के प्रावधान के अनुसार सहायता दी जाती है।
4. अंत्येष्टि सहायता के लिए कौन सा दस्तावेज जरूरी है?
मृत्यु प्रमाण-पत्र और सर्कल ऑफिसर द्वारा जारी आश्रित प्रमाण-पत्र प्रमुख दस्तावेजों में शामिल हैं।
5. क्या असंगठित श्रमिक भी अंत्येष्टि सहायता योजना का लाभ ले सकते हैं?
हां। श्रमाधान पोर्टल पर 18 से 60 वर्ष के असंगठित श्रमिकों के लिए भी अंत्येष्टि सहायता योजना सूचीबद्ध है, जिसमें मृतक सदस्य के नामित व्यक्ति/आश्रितों का प्रावधान दिया गया है।
6. अंत्येष्टि सहायता योजना किस राज्य की योजना है?
यह झारखंड श्रम विभाग की श्रमिक कल्याण योजना है।